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Panchkula News: कीरतपुर में गुरुद्वारे के निकट की संरक्षित वन भूमि की बिक्री पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Fri, 12 Jul 2024 07:48 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 07:48 PM IST
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High Court seeks reply on sale of protected forest land near Gurudwara in Kiratpur
वन अधिकारियों से मिलीभगत कर दस्तावेजों में धांधली का याचिका में आरोप
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कुछ वन अधिकारियों की शिकायत के बावजूद नहीं रुक रहा अवैध निर्माण
मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कीरतपुर में गुरुद्वारा श्री चरण कमल के पास मौजूद संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि की अवैध बिक्री और अवैध निर्माण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए निखिल टंडन ने बताया कि कीरतपुर में संरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। भू माफिया व खनन माफिया वनक्षेत्र की भूमि को खरीदते हैं और इसके बाद आरटीआई के माध्यम से यह पूछा जाता है कि क्या यह संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि है। इसका जवाब वन विभाग के अधिकारियों से अपनी सहूलियत के अनुसार तैयार करवाया जाता है और बाद में अदालत में सिविल सूट दाखिल कर मालिकाना हक अपने नाम कर लिया जाता है। दुकानों के रूप में भूमि पर निर्माण किया जाता है और बाद में इसे बेच दिया जाता है। धीरे-धीरे वन का एक बड़ा हिस्सा इमारतों के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है और इसे बचाने की जरूरत है।
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याची ने कहा कि कीरतपुर की धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक अहमियत है और ऐसे में इस प्रकार के निर्माणों पर रोक लगाई जानी चाहिए। याची ने बताया कि वन विभाग के ही कुछ ईमानदार अधिकारियों ने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची लगातार माफियाओं के खिलाफ शिकायत दे रहा है और ऐसे में उसकी जान को भी खतरा बना हुआ है।
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