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Panchkula News: बठिंडा डबल मर्डर केस में हाईकोर्ट का आरोपियों को जमानत देने से इन्कार

Thu, 04 Sep 2025 09:36 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 09:36 PM IST
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High Court refuses to grant bail to the accused in Bathinda double murder case
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा में हुए डबल मर्डर केस के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और उसका स्वरूप स्वयं ही आरोपी को जमानत जैसे विवेकाधीन राहत से वंचित करता है।
आरोप है कि याचिकाकर्ता हंसा सिंह ने अपने सह-आरोपी के साथ मिलकर जगमीत सिंह जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे और उनकी पत्नी बंत कौर की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था जिससे नाराज होकर आरोपी पक्ष ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया। 4 दिसंबर 2023 को नथाना थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।
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हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर पीड़ित दंपती पर हमला किया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दोनों की हत्या की पुष्टि हुई है। शिकायतकर्ता मृतक पुलिसकर्मी का भाई है। उसने लगातार अपने बयान दोहराए हैं और उसकी गवाही की चिकित्सीय व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से भी पुष्ट होती है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध सामाजिक चेतना और कानून-व्यवस्था की जड़ पर चोट करते हैं। ऐसे मामलों में जमानत देना न केवल अपराध की गंभीरता को कमतर आंकना होगा बल्कि इससे आरोपी को और साहस मिल सकता है। यदि आरेापी को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित, धमकाने या डराने की कोशिश कर सकता है जबकि कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी बाकी है।
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