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खैरा की जांच के लिए पीजीआई का मेडिकल बोर्ड गठित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Thu, 23 Dec 2021 02:57 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 23 Dec 2021 02:57 AM IST
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High Court orders to constitute Medical Board of PGI to investigate Khaira
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में फंसे सुखपाल खैरा की नियमित जमानत की मांग पर सुनवाई करते हुए उनकी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का पीजीआई चंडीगढ़ को आदेश दिया है।
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ईडी ने खैरा के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में 21 जनवरी को मामला दर्ज किया था। ईडी ने खैरा को पिछले माह गिरफ्तार कर लिया था। खैरा ने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मोहाली की ट्रायल कोर्ट ने 7 दिसंबर को खैरा की याचिका को खारिज कर दिया था। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए खैरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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खैरा ने याचिका में अपनी सेहत और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जेल में मौजूद डॉक्टर ने उनका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद अब पीजीआई को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट कहा कि मेडिकल बोर्ड अगली सुनवाई पर बताएगा कि क्या याची का जेल में इलाज संभव है या उसे अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि उसे अस्पताल में लाना जरूरी हो तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। इलाज के दौरान हथियारबंद सुरक्षा कर्मी मौजूद रहें ताकि याची भागने में सफल न हो सके।
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