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153 किलो का वजन बना मुसीबत: 3000 करोड़ के पोंजी घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत, कहा-ये अपवाद
Thu, 10 Nov 2022 11:21 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Nov 2022 11:21 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश में कहा कि याची की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह मोटापे के अलावा हाइपरटेंशन और डायबिटीज का मरीज भी है। इसके अलावा उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। आरोपी को इतनी बीमारियां होने के कारण उसका केस अपवाद के अंतर्गत आता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
विस्तार
तीन हजार करोड़ के पोंजी स्कैम मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी 153 किलो के मोटापे वाला व्यक्ति है। यह मोटापा सिर्फ एक समस्या ही नहीं, बल्कि कई बीमारियों का कारण बन जाता है।
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हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश में कहा कि याची की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह मोटापे के अलावा हाइपरटेंशन और डायबिटीज का मरीज भी है। इसके अलावा उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। आरोपी को इतनी बीमारियां होने के कारण उसका केस अपवाद के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी है।
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आरोप के अनुसार 3000 करोड़ के पोंजी स्कैम में उसने गबन करने में मदद की थी। आरोप के अनुसार इस घोटाले में 30 लाख से अधिक लोगों को चूना लगाया गया था। याची उस कंपनी का सॉफ्टवेयर संचालन कर रहा था और उसने इससे करीब 53 करोड़ का लाभ भी कमाया।
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आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर उसे मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पहले उसे गवाह बनाया गया था और बाद में ईडी ने उसे आरोपी के तौर पर पेश किया। इसी मामले में आरोपी ने नियमित जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसका वजन 153 किलो है और उसे कई अन्य बीमारियां भी हैं, उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, अगर वह हिरासत में रहता है तो यह उसके लिए घातक साबित हो सकता है। अंबाला जेल में बंद प्रांजिल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में डॉक्टरों की राय भी बेहद अहम है।