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Panchkula News: मजीठिया के आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके साले को हाईकोर्ट से राहत
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चंडीगढ़। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज उनके साले गजपत सिंह ग्रेवाल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खिलाफ भगोड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने ग्रेवाल को आदेश दिया है कि वो इस मामले में ट्रायल कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते है। साथ ही मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
मोहाली की ट्रायल कोर्ट द्वारा इस मामले में उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई शुरू करने को गजपत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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हाईकोर्ट ने ग्रेवाल को आदेश दिया है कि वो इस मामले में ट्रायल कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते है। साथ ही मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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मोहाली की ट्रायल कोर्ट द्वारा इस मामले में उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई शुरू करने को गजपत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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