फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   High Court gives green signal to Tribune flyover construction

Panchkula News: ट्रिब्यून फ्लाईओवर निर्माण को हाईकोर्ट की हरी झंडी

Wed, 01 May 2024 04:51 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2024 04:51 AM IST
विज्ञापन
High Court gives green signal to Tribune flyover construction
चंडीगढ़। जीरकपुर से ट्रिब्यून चौक तक के फ्लाईओवर को समय की जरूरत बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके निर्माण पर लगी रोक हटाते हुए इसे हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा है, 5 साल की देरी हो चुकी है और अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। पुल के निर्माण के कारण 700 पेड़ काटे जाने थे, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि निर्माण शुरू करने के वक्त ही इनकी कटाई हो। इनके स्थान पर पांच गुना पौधे लगाए जाएं।
विज्ञापन

याचिका दाखिल करते हुए द रन क्लब ने हाईकोर्ट को बताया था कि उन्हें एक समाचार पत्र की खबर से पता चला कि इस ट्रिब्यून फ्लाईओवर को बनाने के लिए दक्षिण और पूर्व मार्ग के किनारे लगे 700 पेड़ काटे जाने हैं और इन पेड़ों पर निशान भी लगा दिए गए हैं। क्लब के अनुसार ये सभी 700 पेड़ शहर में दशकों से हरे-भरे खड़े हैं। ये शहर का और इसकी यादों का एक हिस्सा हैं और ऐसे में इन्हें नहीं काटा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये पेड़ शहर के पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं। जब पर्यावरण तेजी से दूषित हो रहा है और हवा की गुणवत्ता गिर रही है, उस दौर में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटना सीधे तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है। क्लब ने हाईकोर्ट को बताया कि जब चंडीगढ़ का मास्टर प्लान-2031 बनाया गया था तो इसमें ट्रिब्यून चौक में बन रहे फ्लाईओवर का न तो कोई जिक्र था और न ही कोई प्रावधान। याची ने कहा कि मास्टर प्लान में अंडर पास का प्रावधान है और वही बनाया जाना चाहिए।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 2019 में फ्लाईओवर के निर्माण पर रोक लगा दी थी और तभी से यह मामला विचाराधीन है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन की ओर से कहा गया कि जितने पेड़ काटने हैं उससे कहीं ज्यादा पौधे प्रशासन अभी तक लगा चुका है और आगे भी 5 गुना ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि ट्रिब्यून चौक से जीरकपुर पहुंचने में कई बार तो एक घंटे से अधिक का समय लग जाता है। लोग ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं और ऐसे में यह अब समय की जरूरत बन गया है। पांच साल से मामला विचाराधीन है और प्रोजेक्ट रुका हुआ है, अब और देरी जनहित में ठीक नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर के निर्माण से रोक हटा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed