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6600 कांस्टेबल की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, हरियाणा सरकार को फटकार

Thu, 07 Jul 2022 01:51 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 01:51 AM IST
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High Court ban on recruitment of 6600 constables, Haryana government reprimanded
चंडीगढ़। हरियाणा में पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए हो रही भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को 15 जुलाई तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई।
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पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला लंबित रहते नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि भर्ती के लिए जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसका सैंपल कोर्ट में पेश किया जाए। याची पक्ष की तरफ के वकील रविंद्र ढुल ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने कोर्ट का विश्वास तोड़ा है। हाईकोर्ट में फॉर्मूला सौंपे बिना भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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