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Panchkula News: इंस्टा क्वीन बर्खास्त महिला सिपाही पर दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में 26 को होगी सुनवाई
Tue, 16 Sep 2025 10:11 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Tue, 16 Sep 2025 10:11 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बठिंडा। नशे समेत पकड़ी गई पंजाब पुलिस की इंस्टा क्वीन कही जाने वाली बर्खास्त महिला सिपाही अमनदीप कौर के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को अदालत में पूर्व महिला सिपाही के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने की प्रक्रिया होनी थी लेकिन किसी कारण उक्त चार्ज फ्रेम न होने कारण अब इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होनी तय की गई है।
पूर्व महिला सिपाही अमनदीप कौर नशे के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आ गई थी लेकिन उसके कुछ समय बाद ही विजिलेंस ने उक्त पूर्व महिला सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पूर्व महिला सिपाही ने जिला अदालत के अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी थी लेकिन दोनों अदालत ने महिला सिपाही की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
विजिलेंस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस ने उक्त बर्खास्त महिला सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके उसे काबू कर लिया था। इस मामले में विजिलेंस ने जांच के आधार पर अब तक अदालत में दो चालान पेश कर दिए हैं। इस मामले में विजिलेंस ने जांच के आधार पर तीसरा भी चालान पेश करना था, लेकिन अभी जांच पूरी न होने कारण तीसरा चालान पेश नहीं हो सका। मंगलवार को किसी कारण अदालत में चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। इसके चलते अब अदालत में उक्त मामले संबंधी 26 सितंबर होनी तय की गई है।
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बठिंडा। नशे समेत पकड़ी गई पंजाब पुलिस की इंस्टा क्वीन कही जाने वाली बर्खास्त महिला सिपाही अमनदीप कौर के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को अदालत में पूर्व महिला सिपाही के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने की प्रक्रिया होनी थी लेकिन किसी कारण उक्त चार्ज फ्रेम न होने कारण अब इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होनी तय की गई है।
पूर्व महिला सिपाही अमनदीप कौर नशे के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आ गई थी लेकिन उसके कुछ समय बाद ही विजिलेंस ने उक्त पूर्व महिला सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पूर्व महिला सिपाही ने जिला अदालत के अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी थी लेकिन दोनों अदालत ने महिला सिपाही की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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विजिलेंस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस ने उक्त बर्खास्त महिला सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके उसे काबू कर लिया था। इस मामले में विजिलेंस ने जांच के आधार पर अब तक अदालत में दो चालान पेश कर दिए हैं। इस मामले में विजिलेंस ने जांच के आधार पर तीसरा भी चालान पेश करना था, लेकिन अभी जांच पूरी न होने कारण तीसरा चालान पेश नहीं हो सका। मंगलवार को किसी कारण अदालत में चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। इसके चलते अब अदालत में उक्त मामले संबंधी 26 सितंबर होनी तय की गई है।
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