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कम राशि के एन्हांसमेंट को अगली किस्त से किया जाएगा नजर अंदाज

Fri, 02 Apr 2021 12:10 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 02 Apr 2021 12:10 AM IST
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haryana govt has modify the last and final settlement scheme in enhancement case.
चंडीगढ़। हरियाणा के सेक्टरों में एन्हांसमेंट को लेकर चल रहे विवाद के बीच लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम में सरकार ने कुछ बदलाव किया है। इसके तहत अगर आवंटी ने पहले भुगतान किया था या किसी अन्य मद में भुगतान किया और बहुत छोटी राशि (1000 रुपये तक) एन्हांसमेंट के मद में अगली किस्त में एडजस्ट की गई है तो इस स्थिति में ऐसी एडजस्टमेंट को नरअंदाज किया जाएगा। वहीं पिछली किस्त से आवंटी को स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इससे 2097 आवंटियों को लाभ होगा।
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लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम में जो सेक्टर कवर हैं, उनमें यदि आवंटी के मूलधन की राशि भी बकाया है तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि आवंटी अपनी बकाया राशि के मूलधन की पूरी व ब्याज की 80 प्रतिशत राशि जमा करा देता है तो उसके ब्याज की 20 प्रतिशत और पीनल ब्याज की पूरी राशि को माफ कर दिया जाएगा। इससे आवंटियों को 365 करोड़ रुपये का लाभ होगा और कुल 1127 करोड़ 70 लाख रुपये (48 प्रतिशत) की राशि का निपटान हो जाएगा।
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गौरतलब है कि वर्ष 2012 से 2016 तक लंबित भूमि एन्हांसमेंट की बकाया राशि को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवंटियों को राहत देने के लिए वर्ष 2018 में एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की थी। इसमें 40 प्रतिशत तक राशि की छूट दी गई थी। इसके बाद अक्तूबर 2018 में एक और योजना पूर्ण एवं अंतिम निपटान योजना शुरू की गई, जिसमें 37.5 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इन दोनों योजनाओं में 28190 ने लाभ उठाया था। इनमें आवंटियों को 651.57 करोड़ की छूट दी गई थी और प्राधिकरण को 1009 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इसके बाद अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए 3 मार्च 2021 को लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी।
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प्रदेश सरकार विवादों को सुलझाने के लिए शुरू से ही गंभीर रही है। एन्हांसमेंट को लेकर भी सरकार की तरफ से कई बार पहल की गई है और लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम के तहत आवंटियों को लाभ उठाना चाहिए। 30 अप्रैल तक यह योजना जारी रहेगी। -मनोहर लाल, सीएम, हरियाणा
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