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कोरोना से मृत्यु होने पर बीपीएल परिवारों को दो लाख रुपये का अनुदान देगी सरकार
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पंचकूला। कोरोना संकट काल में हरियाणा सरकार निरंतर गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए कारगर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों को कोरोना से उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यह जानकारी उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोरोना से मृत्यु होने पर गरीब परिवारों को दो लाख रुपये की राशि लाभ भी दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार की घोषणा के अनुरूप बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही, 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च से 31 मई के बीच कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपये की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान भी दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बैड पर उपचाराधीन कोरोना के मरीज के इलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 1000 रुपये अधिकतम 7000 रुपये तक की राशि निजी अस्पताल को दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में कुछ बीपीएल परिवार ऐसे भी हैं, जो किन्ही तकनीकी करणों से आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हो सके हैं, ऐसे परिवारों के मरीजों को प्रतिदिन 5000 रुपये की दर से सात दिन के लिए 35,000 रुपये और अन्य खर्च के रूप मे 7000 रुपये की मदद दी जा रही है। इसके अलावा, होम आइसोलेशन में उपचाराधीन बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार प्रति मरीज 5000 रुपये देगी।
जिला स्तरीय कमेटी करेगी निगरानी
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि योजनाओं की निगरानी जिला स्तर पर गठित कमेटी कर रही है। इसके लिए पोर्टल पर निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचाराधीन कोविड मरीजो का डाटा निरंतर अपडेट किया जाना है। इस कार्य के लिए जिले में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इस पोर्टल को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा जा रहा है। बीपीएल अथवा 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर 15 मई से पंजीकरण शुरू किया गया है। इनके लिए प्रति व्यक्ति 330 रुपये बीमा प्रीमियम का भुगतान प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसे व्यक्ति के परिवार को कोविड सहित किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि क्षतिपूर्ति योजना 31 मई, 2021 के बाद मृत्यु के मामले में लागू होगी। इसके अलावा, 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च, 2021 से 31 मई, 2021 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर बी.पी.एल. परिवार को 2 लाख रुपये की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया जाएगा।
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उपायुक्त ने बताया कि सरकार की घोषणा के अनुरूप बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही, 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च से 31 मई के बीच कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपये की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान भी दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बैड पर उपचाराधीन कोरोना के मरीज के इलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 1000 रुपये अधिकतम 7000 रुपये तक की राशि निजी अस्पताल को दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में कुछ बीपीएल परिवार ऐसे भी हैं, जो किन्ही तकनीकी करणों से आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हो सके हैं, ऐसे परिवारों के मरीजों को प्रतिदिन 5000 रुपये की दर से सात दिन के लिए 35,000 रुपये और अन्य खर्च के रूप मे 7000 रुपये की मदद दी जा रही है। इसके अलावा, होम आइसोलेशन में उपचाराधीन बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार प्रति मरीज 5000 रुपये देगी।
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जिला स्तरीय कमेटी करेगी निगरानी
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि योजनाओं की निगरानी जिला स्तर पर गठित कमेटी कर रही है। इसके लिए पोर्टल पर निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचाराधीन कोविड मरीजो का डाटा निरंतर अपडेट किया जाना है। इस कार्य के लिए जिले में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इस पोर्टल को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा जा रहा है। बीपीएल अथवा 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर 15 मई से पंजीकरण शुरू किया गया है। इनके लिए प्रति व्यक्ति 330 रुपये बीमा प्रीमियम का भुगतान प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसे व्यक्ति के परिवार को कोविड सहित किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि क्षतिपूर्ति योजना 31 मई, 2021 के बाद मृत्यु के मामले में लागू होगी। इसके अलावा, 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च, 2021 से 31 मई, 2021 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर बी.पी.एल. परिवार को 2 लाख रुपये की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया जाएगा।
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