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उद्योग संचालक श्रमिकों को समय पर दें वेतन : निगम आयुक्त
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पंचकूला। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया है। इसके मद्देनजर जिले के उद्योगों, दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को अपने कामगारों के वेतन का भुगतान नियत तारीख पर बिना किसी कटौती के करना अनिवार्य है।
निगम आयुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि इस दौरान प्रवासियों और किराए पर रहने वाले छात्रों सहित श्रमिकों से एक महीने की अवधि के लिए किराया भी नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी सूरत में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस स्थिति से निपटने और लॉकडाउन को प्रभावी बनाए रखने के लिए प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक कठिनाई को कम करने के लिए राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी व स्थायी आश्रय का प्रबंध किया है जिसमें भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था है।
निगम आयुक्त ने कहा कि इस दौरान यदि कोई भी मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति, मजदूर, छात्र व किराएदारों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2013 पर नगर निगम पंचकूला को शिकायत कर सकता है।
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निगम आयुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि इस दौरान प्रवासियों और किराए पर रहने वाले छात्रों सहित श्रमिकों से एक महीने की अवधि के लिए किराया भी नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी सूरत में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस स्थिति से निपटने और लॉकडाउन को प्रभावी बनाए रखने के लिए प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक कठिनाई को कम करने के लिए राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी व स्थायी आश्रय का प्रबंध किया है जिसमें भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था है।
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निगम आयुक्त ने कहा कि इस दौरान यदि कोई भी मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति, मजदूर, छात्र व किराएदारों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2013 पर नगर निगम पंचकूला को शिकायत कर सकता है।
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