फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Highcourt order SSP Kapurthala to investigate marriage certificate issued by priest

शादी करवाकर फंस गए पंडित जी: विवाह प्रमाणपत्र पर हाईकोर्ट को शक, एसएसपी कपूरथला को आदेश-जांच कीजिए

Fri, 29 Dec 2023 01:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 29 Dec 2023 01:36 AM IST
सार

सुरक्षा की मांग को लेकर एक प्रेमी जोड़ा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। जोड़े ने जब अपना विवाह प्रमाणपत्र कोर्ट को दिखाया तो कोर्ट को शक हो गया। कई बातों का संतोषजनक जवाब जब प्रेमी जोड़ा नहीं दे पाया तो कोर्ट ने जांच के आदेश जारी कर दिए। 

विज्ञापन
Highcourt order SSP Kapurthala to investigate marriage certificate issued by priest
शादी के सर्टिफिकेट पर उठाए सवाल। - फोटो : iStock

विस्तार

जोड़े को सात फेरों के बंधन में बांध कर प्रमाणपत्र जारी करना एक पुरोहित को भारी पड़ गया है। विवाह प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी को यह जांचने का आदेश दिया है कि क्या पुरोहित सुभाष चंद्र विवाह करवाने व प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं। 
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। याचिका में बताया गया कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और 21 दिसंबर को परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने विवाह किया था। विवाह के प्रमाण के रूप में पुरोहित सुभाष चंद्र की ओर से जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट भी पेश किया गया था। इस सर्टिफिकेट को देखते ही कोर्ट को शक हुआ और पाया कि इस पर जारी करने की तारीख मौजूद नहीं है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: लुधियाना में सनसनीखेज वारदात: चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोसी के बेड में मिली अर्धनग्न लाश
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर देखे और विवाह की फोटो देखी। कोर्ट ने पूछा कि दोनों गवाह फोटो में मौजूद क्यों नहीं हैं जिस का याची पक्ष जवाब नहीं दे सका। हाईकोर्ट ने पाया कि लड़की अभी दो माह पहले ही बालिग हुई है और ऐसे में कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है।

हाईकोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी को आदेश दिया है कि वह पुरोहित की जांच कर बताएं कि क्या पुरोहित विवाह करवाने और प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही विवाह के स्थान और बाकी तथ्यों के बारे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed