फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Forest Guard from Morni-Pinjore Suspended in Khair Smuggling Case

Panchkula News: खैर की तस्करी मामले में मोरनी पिंजौर के वन दरोगा निलंबित

Tue, 26 May 2026 02:16 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Forest Guard from Morni-Pinjore Suspended in Khair Smuggling Case
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पंचकूला। हरियाणा वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोरनी-पिंजौर संभाग के वन दरोगा अजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर सरकारी जंगल में खैर के पेड़ों के अवैध कटान को रोकने में विफल रहने, ड्यूटी में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप हैं। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप वन संरक्षक कार्यालय, कुरुक्षेत्र निर्धारित किया गया है। अवैध कटान के इस मामले को 19 मई के माई सिटी संस्करण में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्य वन संरक्षक केसी मीना ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच के आधार पर वन संरक्षक (उत्तरी परिमंडल, अंबाला) जितेंद्र अहलावत ने निलंबन आदेश जारी किए।
जानकारी के अनुसार 17 मई 2026 को भवाना बीट के अंतर्गत गांव जैथल के पास सरकारी जंगल में खैर के पेड़ों के अवैध कटान और छिलाई का मामला सामने आया था। वन राजिक अधिकारी (आरओ) पिंजौर के मौके पर पहुंचने पर बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा हुआ मिला।
विज्ञापन

जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वन दरोगा अजीत सिंह को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे। साथ ही तस्करों की घेराबंदी या कार्रवाई के लिए भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed