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Panchkula News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य नेताओं पर दर्ज एफआईआर रद्द

Sun, 30 Nov 2025 01:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 01:26 AM IST
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FIR against Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and other leaders quashed
चंडीगढ़। चंडीगढ़ में साल 2020 और 2021 में पंजाब में बिजली की दरों को बढ़ाने और फिर बाद में लखीमपुर खीरी के मामले में दिए गए धरनों को लेकर दर्ज दोनों एफआईआर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी हैं।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा, मास्टर बलदेव सिंह, बलजिंदर कौर, मीत हेयर, अमन अरोड़ा, मंजीत सिंह बिलासपुरी, नरिंदर सिंह शेरगिल, जय सिंह रोड़ी, सरबजीत सिंह मानुके सहित अन्य पर मामला दर्ज हुआ था और इन सभी ने इन दोनों एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी। तब हाईकोर्ट ने इन सभी के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आज हाईकोर्ट ने इन सभी की याचिकाओं पर इन सभी के खिलाफ दर्ज इन दोनों एफआईआर को रद्द करते हुए इन सभी को बड़ी राहत दे दी है।
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यह मामला 2021 में चंडीगढ़ में राज्यपाल भवन की ओर मार्च के दौरान पुलिस के साथ हुए धक्का-मुक्की से जुड़ा था। 6 अक्तूबर 2021 को आप नेताओं और लगभग 500-600 प्रदर्शनकारियों ने लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में राज्यपाल भवन की ओर मार्च किया था। पुलिस ने धारा 144 लागू होने का हवाला देकर भीड़ को रोकने की कोशिश की जिस दौरान पुलिस के कुछ कर्मियों को हल्की चोटें आई थीं।
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एफआईआर में आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने और धक्का-मुक्की की कोशिश की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट नहीं है और याचिकाकर्ताओं पर पत्थर फेंकने या हिंसा का कोई आरोप विशिष्ट रूप से नहीं लगाया गया। चोटें साधारण प्रकृति की थीं और यह केवल भीड़ की धक्का-मुक्की का परिणाम थी। साथ ही पुलिस को ड्यूटी से रोकने या हमला करने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।
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