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मरीजों को भटकना न पड़े, जिला अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं : हाईकोर्ट

Wed, 23 Sep 2026 02:07 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:07 AM IST
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Ensure essential facilities are available at district hospitals so patients do not have to wander from place to place: High Court.
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मरीजों को बेहतर इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने से रोकने पर जोर दिया।
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हाईकोर्ट ने कहा कि केवल भवन और मशीनें उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी जरूरी है। चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए।
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खंडपीठ ने पंजाब सरकार को इन निर्देशों के अनुपालन की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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जिला अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के प्रभावी संचालन के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। अदालत ने पंजाब सरकार को आवश्यक चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुविधाएं केवल कागजों पर नहीं, बल्कि मरीजों को उनका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।


जनहित याचिका और अदालत की टिप्पणी :

यह मामला मालेरकोटला सिविल अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी सुनवाई के दौरान प्रमुखता से सामने आया। भीषम किंगर ने एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाओं की उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया था। अदालत ने पंजाब सरकार की उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इस व्यवस्था के तहत निजी एजेंसी के माध्यम से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना थी।



राज्य का दायित्व और मांगी गई जानकारी :

हाईकोर्ट ने कहा था कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। जिला और उपमंडल स्तर के अस्पतालों में आधुनिक इलाज के लिए जरूरी जांच सुविधाएं भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। अब अदालत ने पंजाब सरकार से जिला अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी मांगी है। साथ ही, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति तथा जरूरी संसाधनों की भी जानकारी मांगी गई है।
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