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पंचकूला में सात दिन के लॉकडाउन में आपात सेवाएं, सैन्य, पुलिस बिजली सेवाएं रहेंगी प्रतिबंध मुक्त

Mon, 03 May 2021 01:58 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 03 May 2021 01:58 AM IST
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Emergency services, military, police and electricity services will be banned in Panchkula for seven days lockdown
पंचकूला। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने प्रदेश में तीन मई से सात दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 10 मई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जिला पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन को तीन मई से सात दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है।
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लॉकडाउन के दौरान कानून एवं व्यवस्था, आपात स्थिति, नगरपालिका सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मियों, सैन्य, स्वास्थ्य, बिजली, फायर सेवाओं, कोविड-19 को लेकर सरकारी मशीनरी पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने पहचान पत्र के साथ प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
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जिलाधीश ने कहा कि इस दौरान परीक्षा में उपस्थित होने वाले परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड के साथ आ सकते हैं और परीक्षाओं में ड्यूटी देने वाला स्टॉफ भी पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकता है। इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान अंतरराज्यीय आवश्यक वस्तुओं और गैर आवश्यक वस्तुओं के आने और जाने के स्थान के सत्यापन के बाद परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
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इसके साथ अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र जैसे डिस्पेंसरी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र, चिकित्सा उपकरणों की दुकानें, प्रयोगशालाएं, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं चालू रहेंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों पैरामेडिकल कर्मचारियों और अन्य अस्पताल सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जैसे दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी सक्ष्म सेवाएं, ई कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा तथा भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, परेषण और वितरण इकाइयां और सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती के संचालन, एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी।
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