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Panchkula News: अवैध कॉलोनी पर डीटीपी की बड़ी कार्रवाई, 15 डीपीसी जेसीबी से ध्वस्त
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गांव कोना में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों को चेतावनी
माई सिटी रिपोर्टर
पिंजाैर। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने अर्बन एरिया पंचकूला में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव कोना स्थित एक अवैध कॉलोनी में बने 15 डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स) को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई जिला नगर योजनाकार बबीता गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई।
कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के निर्माण कार्य को रुकवाया और डीपीसी हटाने की कार्रवाई अमल में लाई। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमर सिंह और सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार भी मौजूद रहे।
जिला नगर योजनाकार बबीता गुप्ता ने बताया कि किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करने या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के किए गए निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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उन्होंने आमजन से अपील की कि विभाग से सीएलयू और लाइसेंस की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही अनाधिकृत कॉलोनियों में निवेश करें।
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माई सिटी रिपोर्टर
पिंजाैर। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने अर्बन एरिया पंचकूला में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव कोना स्थित एक अवैध कॉलोनी में बने 15 डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स) को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई जिला नगर योजनाकार बबीता गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई।
कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के निर्माण कार्य को रुकवाया और डीपीसी हटाने की कार्रवाई अमल में लाई। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमर सिंह और सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार भी मौजूद रहे।
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जिला नगर योजनाकार बबीता गुप्ता ने बताया कि किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करने या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के किए गए निर्माण और अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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उन्होंने आमजन से अपील की कि विभाग से सीएलयू और लाइसेंस की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही अनाधिकृत कॉलोनियों में निवेश करें।