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Panchkula News: दवा विक्रेताओं को लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे, तीन माह की रखनी होगी रिकार्डिंग

Wed, 11 Oct 2023 01:25 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Oct 2023 01:25 AM IST
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Drug sellers will have to install CCTV cameras, recording will have to be kept for three months
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। जिलाधीश सुशील सारवान ने जिले में शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाली मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट दुकानों को बिक्री की निगरानी और विनियमन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के नियम 65 (3) और नियम 1945 के अनुसार मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
बिक्री काउंटर, प्रवेश द्वार, दुकान के एग्जिट प्वाइंट और इन दवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टॉक एरिया इन कैमरों की निगरानी में होने चाहिए। सभी मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट दुकानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। इन सीसीटीवी कैमरों की कम से कम तीन माह की रिकॉर्डिंग रखनी जरूरी होगी।
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जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किसी भी समय इन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग/फुटेज की जांच और निरीक्षण कर सकते हैं। संबंधित तहसीलदार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की मदद से इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे इसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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