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Panchkula News: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर छह दुकानों से लिए नमूने
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। हरियाणा आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ छह दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रौनक स्वीट्स से प्रीपेयर्ड समोसा, माई फ्रैस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से प्रिपेयर्ड वाइट साॅस पास्ता, लजीज रसोई से राजमा और राॅ यलो दाल, गोयल चंडीगढ़ स्वीट्स से कोकोनट लड्डू और चमचम के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए करनाल लैब भेजा।
पंचकूला जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. गौरव शर्मा ने अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ विभिन्न दूध की डेयरियों, ढाबे, किराने की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित कर उन्हें लैब में जांच के लिए भी भेजा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के बाद उन्हें खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। इसके उपरांत जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे, उनको मौके पर नष्ट करवा दिया गया । जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी दुकानदारों को दूषित व बासी मिठाई न बेचने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार दूषित व मिलावट खाद्य पदार्थ मिठाई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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पंचकूला। हरियाणा आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ छह दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रौनक स्वीट्स से प्रीपेयर्ड समोसा, माई फ्रैस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से प्रिपेयर्ड वाइट साॅस पास्ता, लजीज रसोई से राजमा और राॅ यलो दाल, गोयल चंडीगढ़ स्वीट्स से कोकोनट लड्डू और चमचम के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए करनाल लैब भेजा।
पंचकूला जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. गौरव शर्मा ने अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ विभिन्न दूध की डेयरियों, ढाबे, किराने की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित कर उन्हें लैब में जांच के लिए भी भेजा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के बाद उन्हें खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। इसके उपरांत जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे, उनको मौके पर नष्ट करवा दिया गया । जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी दुकानदारों को दूषित व बासी मिठाई न बेचने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार दूषित व मिलावट खाद्य पदार्थ मिठाई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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