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Panchkula News: पीओएसएच अधिनियम के तहत शिकायतों का तय समय में करें निपटारा

Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:39 AM IST
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Dispose of complaints under the POSH Act within the stipulated time.
पंचकूला। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निपटारा जरूरी है। यह बात उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सोमवार को पीओएसएच अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
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बैठक में समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए शिकायतों का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय समय में निपटारा किया जाए। जांच में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखी जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को उचित समाधान मिल सके।उन्होंने समिति को प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने और अपने दायित्व गंभीरता से निभाने को कहा। संवाद
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