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डिंगरहेडी कांड : चार दोषियों को 23 अप्रैल को सुनाया जाएगा फैसला
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। मेवात जिले के डिंगरहेडी गांव के एक किसान और उसकी पत्नी की पीट- पीटकर हत्या करने और दो मौसेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 अप्रैल को दोषी करार दिया। इसमें आरोपी विनय, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। आरोपियों की सजा पर फैसला 23 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
इन चारों दोषियों को सीबीआई की अदालत में 15 अप्रैल को सजा सुनाई जानी थी। वरिष्ठ एडवोकेट एसपीएस परमार और एडवोकेट अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि छह आरोपी तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने बरी कहा कि इन छह आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई है। इस कारण यह इसमें शामिल नहीं पाए जा रहे हैं। इस कारण इन्हें बरी किया जा रहा है।
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पंचकूला। मेवात जिले के डिंगरहेडी गांव के एक किसान और उसकी पत्नी की पीट- पीटकर हत्या करने और दो मौसेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 अप्रैल को दोषी करार दिया। इसमें आरोपी विनय, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। आरोपियों की सजा पर फैसला 23 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
इन चारों दोषियों को सीबीआई की अदालत में 15 अप्रैल को सजा सुनाई जानी थी। वरिष्ठ एडवोकेट एसपीएस परमार और एडवोकेट अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि छह आरोपी तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने बरी कहा कि इन छह आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई है। इस कारण यह इसमें शामिल नहीं पाए जा रहे हैं। इस कारण इन्हें बरी किया जा रहा है।
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