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मानहानि मामले में बिक्रम मजीठिया के क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग
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चंडीगढ़। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर टिप्पणी के मामले में मानहानि का केस झेल रहे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने इस केस में मजीठिया के क्रॉस-एग्जामिनेशन की मांग की है। इस मांग पर सोमवार को मजीठिया की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा गया कि यह याचिका केवल इस मामले को लटकाने के लिए दायर की गई है।
संजय सिंह ने 5 सितंबर 2015 में मोगा में एक रैली के दौरान मजीठिया पर नशा तस्कर होने का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने कहा था कि जब 2017 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहला काम मजीठिया को गिरफ्तार करने का होगा। संजय सिंह का यह बयान अखबारों की सुर्खियाें में नजर आया था। इसके बाद मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में 12 जनवरी 2016 को मानहानि की शिकायत दर्ज करवा दी थी। यह केस फिलहाल लुधियाना कोर्ट में विचाराधीन है।
अपने केस में संजय सिंह ने पहले ड्रग रैकेट केस में फंसे जगजीत भोला की केस फाइल को पेश करने की मांग की थी, जिससे वह खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित कर सके। उनकी यह मांग खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ संजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। संजय सिंह की तरफ से पेश हुए एडवोकेट फेरी सोफत ने बताया कि यह केस फाइल तो उन्हें मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में अब मजीठिया का क्रॉस-एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट अब इसकी इजाजत दे। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 23 मई तक स्थगित कर दी है।
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संजय सिंह ने 5 सितंबर 2015 में मोगा में एक रैली के दौरान मजीठिया पर नशा तस्कर होने का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने कहा था कि जब 2017 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहला काम मजीठिया को गिरफ्तार करने का होगा। संजय सिंह का यह बयान अखबारों की सुर्खियाें में नजर आया था। इसके बाद मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में 12 जनवरी 2016 को मानहानि की शिकायत दर्ज करवा दी थी। यह केस फिलहाल लुधियाना कोर्ट में विचाराधीन है।
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अपने केस में संजय सिंह ने पहले ड्रग रैकेट केस में फंसे जगजीत भोला की केस फाइल को पेश करने की मांग की थी, जिससे वह खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित कर सके। उनकी यह मांग खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ संजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। संजय सिंह की तरफ से पेश हुए एडवोकेट फेरी सोफत ने बताया कि यह केस फाइल तो उन्हें मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में अब मजीठिया का क्रॉस-एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट अब इसकी इजाजत दे। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 23 मई तक स्थगित कर दी है।
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