फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Curfew pass not necessary for doctors and medical staff in Punjab, coronavirus

कोरोना वायरसः पंजाब में डॉक्टरों-मेडिकल स्टाफ के लिए कर्फ्यू पास जरूरी नहीं, खुलेंगे बैंक और एटीएम

Wed, 01 Apr 2020 10:08 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 01 Apr 2020 10:08 AM IST
विज्ञापन
Curfew pass not necessary for doctors and medical staff in Punjab, coronavirus
कैप्टन अमरिन्दर सिंह
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की ओर से आज से बढ़ाई गई कर्फ्यू अवधि के दौरान पंजाब सरकार द्वारा मंगलवार को नई हिदायत भी जारी की गईं। इनके तहत अब राज्य में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ, डॉक्टरों और रेगुलर मरीजों को कर्फ्यू पास की कोई जरूरत नहीं है, जबकि बैंकों/एटीएम को भी सारा हफ़्ता खुले रखने की इजाजत होगी, बशर्ते कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकोल की पालना की जाए।
विज्ञापन


सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन द्वारा सोमवार को मंत्रियों के साथ कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के किए जाने के बाद गृह विभाग ने मंगलवार को नई हिदायतें जारी कर दीं। यह हिदायतें प्रोटोकोल की पालना को यकीनी बनाते हुए लोगों के हित को ध्यान में रखकर कामकाज को सुचारु करने के लिए जारी की गई हैं। नई हिदायतों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट को औपचारिक तौर पर कर्फ्यू 31 मार्च से 14 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए बता दिया गया है।
विज्ञापन


पहले से ही दी गई छूटों को जारी रखने के अलावा डाकघरों और कोरियर सेवाओं को भी नई हिदायतों के अनुसार खोलने की आज्ञा दे दी गई है। बैंक और एटीएम को पूरा हफ़्ता खोलने की इजाजत दे दी गई है जबकि इससे पहले हफ्ते में दो दिन खोलने की ही आज्ञा दी गई थी बशर्ते कि वहां सामाजिक दूरी समेत सभी हिदायतों की पालना की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभागों के कर्मचारियों को अब अपने-अपने विभागों द्वारा जारी पहचान पत्रों के जरिये काम करने की आज्ञा होगी, इसलिए उनको अलग से कर्फ्यू पास की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों /नर्सिंग होम /लैबोरेटरियां के डॉक्टरों को कर्फ्यू पास के बिना पंजाब मेडिकल/डेंटल काउंसिल या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र के आधार पर काम करने की इजाजत होगी।

प्राइवेट नर्सिंग होम के अन्य मुलाजिमों को संबंधित अस्पताल प्रशासन की अपील पर पास जारी किए जाएंगे। इसी तरह मरीजों को अस्पताल और नर्सिंग होम द्वारा जारी किए मरीज कार्ड /दवाओं वाली रसीद के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम और जांच लैबोरेटरियों समेत सभी अस्पतालों में जाने की इजाजत होगी। नए मरीजों को ई-पास द्वारा ही जाने की इजाजत होगी।


हालांकि गंभीर मरीजों को बिना किसी पास या कार्ड के अस्पताल जाने की आज्ञा होगी। दिशा-निर्देशों में यह तय किया गया है कि नशे से पीड़ित व्यक्तियों को ओट/नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा जारी की गई दवा वाली पर्ची /कार्ड के आधार पर इन केंद्रों में जाने की इजाजत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed