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पंजाब-चंडीगढ़ के होमगार्ड जवानों का कटेगा पीएफ, ईपीएफओ ने दिया नोटिस

Sat, 15 Sep 2018 02:17 AM IST
Updated Sat, 15 Sep 2018 02:17 AM IST
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पंजाब-चंडीगढ़ के होमगार्ड जवानों का कटेगा पीएफ, ईपीएफओ ने दिया नोटिस
होमगार्ड जवानों का कटेगा पीएफ, ईपीएफओ ने दिया नोटिस
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-सीजीआईटी जाने की तैयारी में पंजाब पुलिस विभाग
-होमगार्ड वॉलंटियरों को वर्ष 2014 से देना होगा प्रोविडेंट फंड
अविनाश शर्मा
चंडीगढ़। होमगार्ड जवानों का अब जल्द ही प्रोविडेंट फंड कटेगा। ईपीएफओ ने पंजाब पुलिस विभाग को होमगार्ड वॉलंटियरों को पीएफ सुविधा देने की हिदायत दी है। ईपीएफओ के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वी. रंगनाथ व उनकी टीम ने मामला संज्ञान में आने पर जांच-पड़ताल की। इंक्वायरी में ईपीएफ एंड एमपी एक्ट-1952 की धारा-7ए के तहत पुलिस विभाग का अंग बने होमगार्ड वॉलंटियरों को प्रोविडेंट फंड मिलना कानूनन सही पाया। इसके बाद ईपीएफओ पंजाब होमगार्ड के डायरेक्टर और सिविल डिफेंस विभाग सहित सेक्रेटरी, अर्बन विंग, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन मनोज कुमार को ऑर्डर की कॉपी भेजी है। रीजनल पीएफ कमिश्नर ने इंक्वायरी में स्पष्ट किया है कि होमगार्ड जवानों को पीएफ सुविधा का लाभ मिलना कानूनन सही है। हालांकि, पंजाब पुलिस विभाग ने बीते समय इस पर कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन ईपीएफओ ने इन आपत्तियों पर ध्यान आकृष्ट किया तो सभी आपत्तियां निराधार पाईं। इसके बाद पंजाब पुलिस, होमगार्ड के डायरेक्टर को दोबारा नोटिस भेजा गया। यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15 हजार रुपये है तो पीएफ एक्ट के तहत अनिवार्य तौर पर 12 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से कटता है। इसके साथ ही 12 प्रतिशत ही नियोक्ता को भी उसके पीएफ अकाउंट में जमा कराना होता ह, लेकिन पंजाब पुलिस के हजारों होमगार्ड जवानों की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी करीब 1500 होमगार्ड जवान कार्यरत हैं, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने उनका पीएफ कोड जनरेट नहीं करवाया है। मासिक वेतन 15 हजार रुपये से अधिक होने पर किसी भी विभाग, संस्थान और उसके कर्मचारियों की एकमत स्वेच्छा पर निर्भर होता है कि वह प्रोविडेंट फंड सुविधा का लाभ लेना चाहता है या नहीं।

सीजीआईटी जाने की तैयारी में पंजाब पुलिस
ईपीएफओ के जवानों के पीएफ के बारे में हिदायत देने और फिर कानून टाइम बाउंड नोटिस देने के चलते पंजाब पुलिस विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-कम लेबरर कोर्ट, सीजीआईटी जाने की तैयारी में है ताकि मामले को कानूनी दावपेंच में उलझाया जा सके, लेकिन ईपीएफओ ने मामले की तह तक पड़ताल करने के बाद होमगार्ड जवानों को पीएफ सुविधा का लाभ दिए जाने के ऑर्डर जारी किए हैं।
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वर्ष 2014 से देना होगा पीएफ का लाभ
मामले में अंतिम मुहर लगने के बाद होमगार्ड वॉलंटियरों को प्रोविडेंट फंड का लाभ वर्ष 2014 से मिलेगा। क्योंकि पारित हुए कानून के मुताबिक सेंट्रल और स्टेट में सभी कर्मचारियों को पीएफ सुविधा दिया जाना तय किया गया है। पारित हुए कानून के तहत ही ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर वी. रंगनाथ ने इस मामले को गति प्रदान की।
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पुलिस विभाग का तर्क
1. पुलिस विभाग ने कहा है कि होम गार्ड्स को एंप्लाई की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये महज वॉलंटियर्स हैं।
2. होम गार्ड्स को वेतन नही, बल्कि मानदेय दिया जाता है।
3. अन्य राज्यों में भी एक समान कानून है और वहां भी होमगार्ड को प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है।

कोट:
मामला संज्ञान में आने पर इंक्वायरी में होमगार्ड जवानों को पीएफ सुविधा का लाभ दिया जाना सही पाया गया है। इस बारे में पंजाब पुलिस विभाग को नोटिस किया गया है। मामले में जल्द ही आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-वी. रंगनाथ, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, चंडीगढ़।
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