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9.60 किलो अफीम सहित बाप-बेटे को दस साल कैद
Updated Tue, 11 Sep 2018 04:08 AM IST
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9.6 किलो अफीम संग गिरफ्तार बाप-बेटे को दस साल की कैद
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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज राजीव गोयल की कोर्ट ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। करीब चार वर्ष पूर्व 9.6 किलो अफीम के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़े एक बाप-बेटे को जिला अदालत ने सोमवार को दस साल की सजा सुनाई। दोषियों पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज राजीव गोयल की कोर्ट ने बीते माह गुरदर्शन सिंह और उसके पिता गुरदित सिंह को दोषी करार दिया था।
15 मार्च 2014 के दर्ज केस के मुताबिक एनसीबी को सूचना मिली थी कि एक युवक टाटा इंडिका कार से भारी मात्रा में नशा सामग्री लेकर आ रहा है। एनसीबी टीम ने सेक्टर-40/41/55 चौक पर लगाए नाके पर करीब सवा एक बजे कार आती देखी। कार को रोककर तलाशी लेने पर एनसीबी के कर्मियों को आगे वाली सीट पर रखे काले रंग के बैग से अफीम के 14 पैकेट बरामद हुए। नशा सामग्री का कुल वजन 9.6 किलोग्राम था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 18 व 60 के तहत केस दर्ज किया गया था। पूछताछ में गुरदर्शन ने बताया था कि उसे और उसके पिता गुरदीप सिंह को उसके पकड़े जाने से करीब एक घंटे पहले ही पंचकूला रोड, जीरकपुर के समीप कोई 35 वर्षीय व्यक्ति नशा सामग्री देकर गया था, जो राजस्थान बार्डर से बहादुर सिंह ने भेजी थी। फिर एनसीबी ने दोषी गुरदर्शन के पिता गुरदित को गिरफ्तार किया था।
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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज राजीव गोयल की कोर्ट ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। करीब चार वर्ष पूर्व 9.6 किलो अफीम के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़े एक बाप-बेटे को जिला अदालत ने सोमवार को दस साल की सजा सुनाई। दोषियों पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज राजीव गोयल की कोर्ट ने बीते माह गुरदर्शन सिंह और उसके पिता गुरदित सिंह को दोषी करार दिया था।
15 मार्च 2014 के दर्ज केस के मुताबिक एनसीबी को सूचना मिली थी कि एक युवक टाटा इंडिका कार से भारी मात्रा में नशा सामग्री लेकर आ रहा है। एनसीबी टीम ने सेक्टर-40/41/55 चौक पर लगाए नाके पर करीब सवा एक बजे कार आती देखी। कार को रोककर तलाशी लेने पर एनसीबी के कर्मियों को आगे वाली सीट पर रखे काले रंग के बैग से अफीम के 14 पैकेट बरामद हुए। नशा सामग्री का कुल वजन 9.6 किलोग्राम था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 18 व 60 के तहत केस दर्ज किया गया था। पूछताछ में गुरदर्शन ने बताया था कि उसे और उसके पिता गुरदीप सिंह को उसके पकड़े जाने से करीब एक घंटे पहले ही पंचकूला रोड, जीरकपुर के समीप कोई 35 वर्षीय व्यक्ति नशा सामग्री देकर गया था, जो राजस्थान बार्डर से बहादुर सिंह ने भेजी थी। फिर एनसीबी ने दोषी गुरदर्शन के पिता गुरदित को गिरफ्तार किया था।
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