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बेवजह हॉर्न बजाने पर पहले दिन 19 वाहन चालकों के किए चालान
Updated Thu, 06 Dec 2018 01:32 AM IST
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बेवजह हॉर्न बजाने पर पहले दिन 19 वाहन चालकों के चालान
पीजीआई, जीएमएसएच-16 व जीएमसीएच-32 के पास मुस्तैद रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में जागरुकता लाने के लंबे प्रयास के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार से चालान करने शुरू कर दिए। पीजीआई के अलावा जीएमएसएच-16 और जीएमसीएच-32 के पास मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने पहले दिन बेवजह हॉर्न बजाने पर कुल 19 वाहन चालकों के चालान किए। जीएमएसएच-16 के समीप तीन चालान, जीएमसीएच-32 के समीप सात चालान और पीजीआई-12 के समीप कुल नौ चालान किए गए। इससे पहले बीते लंबे समय पूर्व से ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को बेवजह हॉर्न नहीं बजाने बारे जागरूक करती रही है। रोड सेफ्टी के मद्देनजर अब जाकर जो वाहन चालक कंट्रोल ऑफ नॉयस व एयर पॉल्यूशन के उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे, उनका एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा। वहीं, दूसरी बार बेवजह हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा। मेडिकल संस्थान, शिक्षण संस्थान और अदालत के सौ मीटर के दायरे व अन्य जगहों पर बेवजह हॉर्न बजाने पर चालान किया जाएगा।
मोटर व्हीकल ड्राइविंग, रेगुलेशन्स, 2017 के रूल 23
1. बेवजह हॉर्न का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
2. वाहन चालक हॉर्न उसी समय बजाएं, जब स्वयं या किसी अन्य को खतरे में देखें।
3. सड़क पर हॉर्न बजाने का आवश्यक चिह्न नजर आने पर हॉर्न बजाएं।
यह न करें
1. साइलेंस जोन और रिहाइशी इलाके में हॉर्न न बजाएं।
2. आवश्यकता से अधिक बार या लगातार हॉर्न न बजाएं।
3. तेज आवाज के लिए साइलेंसर में छेद न करवाएं।
4. अधिक ध्वनि वाले हॉर्न नहीं बजाएं।
5. अधिक आवाज करने वाले वाहन न चलाएं।
रोड सेफ्टी
1. पैदल चलने वाले और साइकिल सवार लोगों को सम्मान दें।
2. लेन ड्राइविंग, राइट ऑफ वे, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें।
3. मोटरसाइकिल के साइलेंसर से छेड़छाड़ नहीं करें।
4. वाहनों को तेज रफ्तार में न दौड़ाएं।
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पीजीआई, जीएमएसएच-16 व जीएमसीएच-32 के पास मुस्तैद रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में जागरुकता लाने के लंबे प्रयास के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार से चालान करने शुरू कर दिए। पीजीआई के अलावा जीएमएसएच-16 और जीएमसीएच-32 के पास मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने पहले दिन बेवजह हॉर्न बजाने पर कुल 19 वाहन चालकों के चालान किए। जीएमएसएच-16 के समीप तीन चालान, जीएमसीएच-32 के समीप सात चालान और पीजीआई-12 के समीप कुल नौ चालान किए गए। इससे पहले बीते लंबे समय पूर्व से ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को बेवजह हॉर्न नहीं बजाने बारे जागरूक करती रही है। रोड सेफ्टी के मद्देनजर अब जाकर जो वाहन चालक कंट्रोल ऑफ नॉयस व एयर पॉल्यूशन के उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे, उनका एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा। वहीं, दूसरी बार बेवजह हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा। मेडिकल संस्थान, शिक्षण संस्थान और अदालत के सौ मीटर के दायरे व अन्य जगहों पर बेवजह हॉर्न बजाने पर चालान किया जाएगा।
मोटर व्हीकल ड्राइविंग, रेगुलेशन्स, 2017 के रूल 23
1. बेवजह हॉर्न का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
2. वाहन चालक हॉर्न उसी समय बजाएं, जब स्वयं या किसी अन्य को खतरे में देखें।
3. सड़क पर हॉर्न बजाने का आवश्यक चिह्न नजर आने पर हॉर्न बजाएं।
यह न करें
1. साइलेंस जोन और रिहाइशी इलाके में हॉर्न न बजाएं।
2. आवश्यकता से अधिक बार या लगातार हॉर्न न बजाएं।
3. तेज आवाज के लिए साइलेंसर में छेद न करवाएं।
4. अधिक ध्वनि वाले हॉर्न नहीं बजाएं।
5. अधिक आवाज करने वाले वाहन न चलाएं।
रोड सेफ्टी
1. पैदल चलने वाले और साइकिल सवार लोगों को सम्मान दें।
2. लेन ड्राइविंग, राइट ऑफ वे, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें।
3. मोटरसाइकिल के साइलेंसर से छेड़छाड़ नहीं करें।
4. वाहनों को तेज रफ्तार में न दौड़ाएं।