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अदालत: दो लाख रिश्वत मामला

Sun, 03 Feb 2019 01:28 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Sun, 03 Feb 2019 01:28 AM IST
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अदालत: दो लाख रिश्वत मामला
शिकायतकर्ता ने कहा- एसआई मोहन ने बोला था एसएचओ को जाने हैं आठ लाख
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- दो लाख रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार एसआई का मामला, शिकायतकर्ता के कोर्ट में बयान दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। दो लाख रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए एसआई मोहन सिंह के मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट में शिकायतकर्ता प्रेम बिष्ट के बयान दर्ज हुए। अदालत में प्रेम बिष्ट को ट्रैप के दौरान की गई रिकार्डिंग सुनाई गई। उसने माना वह आवाज उसी की है। शिकायतकर्ता ने अपने बयानों में कहा कि एसआई मोहन सिंह ने उससे कहा था कि 9 लाख रुपये में डील होगी। 8 लाख रुपये एसएचओ जसविंदर कौर लेंगी और उसके पास एक लाख रुपये बचेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 मार्च तय की है।

अक्तूबर 2018 में एसआई मोहन सिंह ने 307 के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के एवज में 9 लाख रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता जब दो लाख रुपये सेक्टर-31 की मार्केट में देने पहुंचा तो सीबीआई ने एसआई मोहन को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप के बाद सेक्टर-31 थाने की एसएचओ जसविंदर कौर को लाइनहाजिर कर दिया था। शिकायतकर्ता प्रेम बिष्ट राम दरबार में फाइनेंस का काम करता है। 17 अक्तूबर 2018 को राम दरबार में दो गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसमें रवि नाम के युवक को चोट लगी थी। शिकायत पर सेक्टर-31 थाने में दस युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों में उसके दफ्तर में काम करने वाले तीन युवक जोसफ, दीपू और अनिल भी थे। शिकायतकर्ता के अनुसार मोहन सिंह 307 के केस की जांच कर रहा था और कई बार उसके दफ्तर में आकर धमकी दी थी कि अगर केस से बचना है तो 9 लाख रुपये देने होंगे।
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