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एटीएम में से लाखों की नगदी चोरी करने के आरोप में स्वीपर सहित दो अन्य व्यक्तियों को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 06 Nov 2018 10:08 PM IST
Updated Tue, 06 Nov 2018 10:08 PM IST
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एटीएम में से लाखों की नगदी चोरी करने के आरोप में स्वीपर सहित दो अन्य व्यक्तियों को तीन-तीन साल की सजा
चोरी के मामले में तीन को सजा और जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
मानसा। बुढलाडा की अदालत ने एटीएम से लाखों की नकदी चोरी करने के दोष में बैंक के स्वीपर समेत दो लोगों को सजा का फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार अगस्त 2011 में एसबीआई बैंक ब्रांच बोहा के एटीएम से 12 लाख 20 हजार 400 रुपये की नकदी चोरी हो गई थी। इस संबंधी 13 अगस्त 2011 को थाना बोहा की पुलिस ने बैंक मैनेजर तेज भान नागर की शिकायत पर बैंक के स्वीपर मनप्रीत सिंह वासी बोहा के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। इस दौरान सामने आया कि मनप्रीत के साथ उसके तीन और साथी जगसीर सिंह, जगदीप सिंह व गुरसेवक सिंह भी शामिल थे। जांच के दौरान मनप्रीत से 5 लाख 18 हजार रुपये, जगसीर से 3 लाख रुपये, जगदीप से 2 लाख 50 हजार रुपये और गुरसेवक से एक लाख 50 हजार रुपये बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने उक्त चारों के खिलाफ अदालत में केस किया। इसकी सुनवाई करते माननीय जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बुढलाडा अजयपाल सिंह की अदालत की ओर से मनप्रीत सिंह, जगसीर सिंह व जगदीप सिंह को तीन-तीन साल की सजा व 1-1 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। इस मामले में शामिल गुरसेवक सिंह का केस नाबालिग कोर्ट की सुनवाई के अधीन है।
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