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नशीला पाउडर रखने के दोषी को 10 साल कैद, 1 लाख जुर्माना
Updated Tue, 09 Jan 2018 10:13 PM IST
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होशियारपुर।
नशीले पाउडर की बरामदगी के तीन साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसके सिंगला की अदालत ने सुभाष कुमार उर्फ चुन्नू निवासी बहादुरपुर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को एक साल कैद और काटनी होगी।
गौरतलब है कि थाना सिटी पुलिस की टीम ने 13 नवंबर 2014 को दशहरा मैदान के पास तत्कालीन एएसआई बलविंदर कुमार के नेतृत्व में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान जब पुलिस ने आरोपी सुभाष कुमार के सामान की तलाशी ली तो पुलिस ने उसके पास से 510 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसके सिंगला की अदालत ने मंगलवार को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
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नशीले पाउडर की बरामदगी के तीन साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसके सिंगला की अदालत ने सुभाष कुमार उर्फ चुन्नू निवासी बहादुरपुर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को एक साल कैद और काटनी होगी।
गौरतलब है कि थाना सिटी पुलिस की टीम ने 13 नवंबर 2014 को दशहरा मैदान के पास तत्कालीन एएसआई बलविंदर कुमार के नेतृत्व में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान जब पुलिस ने आरोपी सुभाष कुमार के सामान की तलाशी ली तो पुलिस ने उसके पास से 510 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसके सिंगला की अदालत ने मंगलवार को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
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