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दो नशा तस्करों को दो-दो साल की कैद, जुर्माना
Updated Wed, 29 Nov 2017 10:42 PM IST
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दो नशा तस्करों को दो-दो साल की कैद
जुर्माना भी लगाया, 2014 में तस्करी के आरोप में किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
अतिरिक्त जिला व सेशन जज संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने बुधवार को दो नशा तस्करों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को दो-दो माह की और सजा काटनी होगी।
टांडा पुलिस ने 28 अक्तूबर 2014 को एएसआई शमशेर सिंह के नेतृत्व में रड़ा मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। पुलिस टीम की ओर से प्राइवेट वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया था। टीम गश्त के दौरान पुलपुखता, बैंस अवान रड़ा को जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम रड़ा मोड़ पर पहुंची तो गांव रड़ा की ओर से एक बाइक पर दो युवक आ रहे थे। पुलिस टीम ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस ने तलाशी लेने पर उनके पास से नशीला पाउडर बरामद किया। आरोपी बलविंदर सिंह उर्फ लाडी से 50 ग्राम और मनप्रीत सिंह के 40 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया था। अदालत ने बुधवार को दोनों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है।
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जुर्माना भी लगाया, 2014 में तस्करी के आरोप में किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
अतिरिक्त जिला व सेशन जज संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने बुधवार को दो नशा तस्करों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को दो-दो माह की और सजा काटनी होगी।
टांडा पुलिस ने 28 अक्तूबर 2014 को एएसआई शमशेर सिंह के नेतृत्व में रड़ा मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। पुलिस टीम की ओर से प्राइवेट वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया था। टीम गश्त के दौरान पुलपुखता, बैंस अवान रड़ा को जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम रड़ा मोड़ पर पहुंची तो गांव रड़ा की ओर से एक बाइक पर दो युवक आ रहे थे। पुलिस टीम ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस ने तलाशी लेने पर उनके पास से नशीला पाउडर बरामद किया। आरोपी बलविंदर सिंह उर्फ लाडी से 50 ग्राम और मनप्रीत सिंह के 40 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया था। अदालत ने बुधवार को दोनों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है।
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