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हिंदू नेताओं की हत्या का मामला- कोर्ट ने रमनदीप और हरमिन्दर सिंह मिंटू का पुलिस रिमांड बढ़ाया
Updated Wed, 15 Nov 2017 10:51 PM IST
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रमनदीप और हरमिंदर सिंह मिंटू का पुलिस रिमांड बढ़ाया
हिंदू नेताओं की हत्या का मामला, कोर्ट ने रमनदीप और हरमिंदर सिंह मिंटू का पुलिस रिमांड बढ़ाया
गुप्त नामों पीएचडी एवं बाईजी कोड बारे पूछताछ के लिए पुलिस ने लिया रिमांड
दविंदर पाल सिंह
मोगा।
मोगाथाना बाघापुराना पुलिस ने पंजाब में हिंदू नेताओं समेत की गई हत्याओं की वारदात में गिरफ्तार रमनदीप सिंह गांव चूहड़वाल (लुधियाना) और भाई हरमिंदर सिंह मिंटू गांव डल्ली (जालंधर) को पुलिस रिमांड खत्म होने बाद सब डिविजनल जूडिशियल मजिस्ट्रेट, बाघापुराना पुष्पिंदर सिंह की कोर्ट में पेश किया।
इस मौके सरकारी पक्ष ने अदालत में यह कह कर ओर रिमांड की मांग की कि दोनों से गुप्त नामों पीएचडी और बाइजी बारे पूछताछ करनी है, जिन के नाम अब तक की पूछताछ में सामने आए हैं। इस मौके पुलिस ने यह भी दावा किया कि मेरठ में रमनदीप के संपर्कों बारे जानकारी लेने के लिए भी ओर रिमांड की जरूरत है, उसने मेरठ (उत्तर प्रदेश) से हथियारों का इंतजाम किया था। इस मौके बचाव पक्ष के प्रसिद्ध वकील जसपाल सिंह ने पुलिस रिमांड का जोरदार विरोध करते कहा कि पुलिस बार -बार वही बातें अदालत सामने रख कर पुलिस रिमांड की मांग कर रही है। इस मौके अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद रमनदीप का 3 दिन और हरमिंदर सिंह मिंटू का 2 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया। पुलिस मुताबिक अब तक की जांच मुताबिक इस दहशती गिरोह में गिरफ्तार शार्प शूटर हरदीप सिंह उर्फ शेार पहलवान गांव माजरी किशनेवाली (अमलोह) की तीन साल पहले इटली में हरमिंदर सिंह मिंटू से मुलाकात हुई और थाईलैंड में मिंटू के पकड़े जाने बाद उसके स्काइप वाले नंबर से ‘बाई’ नाम का शख्स पिछले दो सालों से शेरा और रमनदीप उर्फ रमन कैनेडियन को टारगेट बाद किसी विशेष व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी। थाना बाघापुराना प्रमुख इंस्पेक्टर जंगजीत सिंह रंधावा ने बताया कि दहशती गिरोह के 5 सदस्य को थाना बाघापुराना में 17 दिसंबर 2016 को विस्फोटक सामग्री और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकू) एक्ट 1967 तहत गिरफ्तार किया गया था। यहां से तिलजीत सिंह उर्फ जिम्मी निवासी जम्मू का पुलिस रिमांड खत्म होने बाद उसे किये गए हत्याओं केसों में लुधियाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले गई है।
फोटो कैप्शन - बाघापुराना पुलिस मिंटू और रमन को अदालत में पेश करने ले जाती हुई।
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हिंदू नेताओं की हत्या का मामला, कोर्ट ने रमनदीप और हरमिंदर सिंह मिंटू का पुलिस रिमांड बढ़ाया
गुप्त नामों पीएचडी एवं बाईजी कोड बारे पूछताछ के लिए पुलिस ने लिया रिमांड
दविंदर पाल सिंह
मोगा।
मोगाथाना बाघापुराना पुलिस ने पंजाब में हिंदू नेताओं समेत की गई हत्याओं की वारदात में गिरफ्तार रमनदीप सिंह गांव चूहड़वाल (लुधियाना) और भाई हरमिंदर सिंह मिंटू गांव डल्ली (जालंधर) को पुलिस रिमांड खत्म होने बाद सब डिविजनल जूडिशियल मजिस्ट्रेट, बाघापुराना पुष्पिंदर सिंह की कोर्ट में पेश किया।
इस मौके सरकारी पक्ष ने अदालत में यह कह कर ओर रिमांड की मांग की कि दोनों से गुप्त नामों पीएचडी और बाइजी बारे पूछताछ करनी है, जिन के नाम अब तक की पूछताछ में सामने आए हैं। इस मौके पुलिस ने यह भी दावा किया कि मेरठ में रमनदीप के संपर्कों बारे जानकारी लेने के लिए भी ओर रिमांड की जरूरत है, उसने मेरठ (उत्तर प्रदेश) से हथियारों का इंतजाम किया था। इस मौके बचाव पक्ष के प्रसिद्ध वकील जसपाल सिंह ने पुलिस रिमांड का जोरदार विरोध करते कहा कि पुलिस बार -बार वही बातें अदालत सामने रख कर पुलिस रिमांड की मांग कर रही है। इस मौके अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद रमनदीप का 3 दिन और हरमिंदर सिंह मिंटू का 2 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया। पुलिस मुताबिक अब तक की जांच मुताबिक इस दहशती गिरोह में गिरफ्तार शार्प शूटर हरदीप सिंह उर्फ शेार पहलवान गांव माजरी किशनेवाली (अमलोह) की तीन साल पहले इटली में हरमिंदर सिंह मिंटू से मुलाकात हुई और थाईलैंड में मिंटू के पकड़े जाने बाद उसके स्काइप वाले नंबर से ‘बाई’ नाम का शख्स पिछले दो सालों से शेरा और रमनदीप उर्फ रमन कैनेडियन को टारगेट बाद किसी विशेष व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी। थाना बाघापुराना प्रमुख इंस्पेक्टर जंगजीत सिंह रंधावा ने बताया कि दहशती गिरोह के 5 सदस्य को थाना बाघापुराना में 17 दिसंबर 2016 को विस्फोटक सामग्री और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकू) एक्ट 1967 तहत गिरफ्तार किया गया था। यहां से तिलजीत सिंह उर्फ जिम्मी निवासी जम्मू का पुलिस रिमांड खत्म होने बाद उसे किये गए हत्याओं केसों में लुधियाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले गई है।
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फोटो कैप्शन - बाघापुराना पुलिस मिंटू और रमन को अदालत में पेश करने ले जाती हुई।