{"_id":"5981fbf94f1c1bba698b4648","slug":"15016909634-mansa-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"तस्करी आरोपी को तीन साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
तस्करी आरोपी को तीन साल की कैद
Updated Wed, 02 Aug 2017 09:51 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तस्कर को तीन साल की कैद
मानसा। नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में जिला अदालत ने एक व्यक्ति को सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। थाना सदर मानसा की पुलिस ने 15 मार्च 2016 को बिक्कर सिंह से 650 नशीली गोलियां समेत गिरफ्तार किया था। उस पर मामला दर्ज करने बाद सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। वहां केस की सुनवाई करते सेशन जज जसपाल वर्मा की अदालत ने उक्त व्यक्ति को तस्करी करने का दोषी मानते तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
मानसा। नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में जिला अदालत ने एक व्यक्ति को सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। थाना सदर मानसा की पुलिस ने 15 मार्च 2016 को बिक्कर सिंह से 650 नशीली गोलियां समेत गिरफ्तार किया था। उस पर मामला दर्ज करने बाद सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया। वहां केस की सुनवाई करते सेशन जज जसपाल वर्मा की अदालत ने उक्त व्यक्ति को तस्करी करने का दोषी मानते तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया।