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Panchkula News: बिजली कर्मियों की हड़ताल पर कोर्ट सख्त, कामकाज रोकने पर लगाई रोक

Sun, 25 Oct 2026 01:56 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:56 AM IST
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Court takes a strict stance on electricity workers' strike, bars them from halting operations

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पंचकूला। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पंचकूला की अदालत ने बिजली निगमों के कामकाज में बाधा डालने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से दायर मुकदमों पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए।
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अदालत ने कहा कि बिजली आधुनिक जीवन की बुनियादी जरूरत है। इसकी आपूर्ति बाधित होने से आम जनता प्रभावित होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा विषय है। हालांकि, कर्मचारियों को अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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