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रेप करने के आरोपी पिता को पांच साल की सजा

Thu, 01 Aug 2019 02:15 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2019 02:15 AM IST
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court rape chd father
बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को पांच साल की कैद
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अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
2018 में पीड़िता की शिकायत पर किया था गिरफ्तार
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पूनम आर जोशी की अदालत ने बुधवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला आईपीसी की धारा 354 के तहत सुनाया है।

मामला 26 अक्तूबर 2018 का है। पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वह अपने माता-पिता के साथ रहती है। उसके पिता प्लंबर हैं और मां कोठियों में काम करती है। दो महीने से उसके पिता रात को छेड़छाड़ करते हैं। पीड़िता ने परेशान होकर सारी बात अपनी मां को बताई। मां नेकिशोरी के पिता को कई बार समझाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पीड़िता ने आरोपी पिता को सजा देने की गुहार लगाई थी। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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