फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Court cannot be resorted to for collecting evidence in matrimonial dispute: High Court

Punjab Haryana Highcourt: वैवाहिक विवाद में सबूत एकत्रित करने को नहीं लिया जा सकता कोर्ट का सहारा

Sat, 19 Nov 2022 09:03 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 19 Nov 2022 09:03 PM IST
सार

जालंधर निवासी युवक ने बताया कि उसका पत्नी के साथ तलाक का केस अदालत में चल रहा है। उसकी पत्नी को विवाह से पहले से गठिया की बीमारी थी जिसकी जानकारी होते हुए भी याची को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया।

विज्ञापन
Court cannot be resorted to for collecting evidence in matrimonial dispute: High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पत्नी की लोकल कमिश्नर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद के मामले में किसी भी पक्ष को कोर्ट के माध्यम से सबूत एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए जालंधर निवासी युवक ने बताया कि उसका पत्नी के साथ तलाक का केस अदालत में चल रहा है। उसकी पत्नी को विवाह से पहले से गठिया की बीमारी थी जिसकी जानकारी होते हुए भी याची को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। याची ने इसे क्रूरता बताते हुए इस आधार पर फैमिली कोर्ट से तलाक की मांग की थी। याची ने बताया कि उसने फैमिली कोर्ट से लोकल कमिश्नर की मौजूदगी में पत्नी की मेडिकल करवाने की अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को लोकल कमिश्नर की मौजूदगी में मेडिकल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसकी निजता के अधिकार का हनन होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवाद के मामले में दोनों पक्षों को अपने लिए स्वयं सबूत जुटाने होते हैं। इसके लिए कोर्ट का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने पति की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed