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कोरोना : आईटी, आईटीईएस इकाइयां और कारपोरेट कार्यालय 3 मई तक घर से ही होंगे संचालित

Mon, 26 Apr 2021 02:01 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 26 Apr 2021 02:01 AM IST
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Corona: IT, ITES units and corporate offices will operate from home till 3 May
पंचकूला। कोरोना की रोकथाम लिए उपायुक्त मुकुल कुमार ने अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं। उनके अनुसार जिले की सभी आईटी आईटीईएस इकाइयां (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) और कारपोरेट कार्यालय 3 मई सुबह 9 बजे तक घर से ही संचालित होंगे। सरकारी कार्यालय के लिए 16 अप्रैल को मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार शाम 6 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के संबंध में 23 अप्रैल को जारी आदेश लागू रहेगा।
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सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडल सभाओं के लिए 17 अप्रैल को जारी आदेश में संशोधन के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कोविड-19 का कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क पहनना, सैनिटेशन, हाथ की सफाई और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रावधान शामिल है। इसी तरह इंडोर स्थानों में 30 लोगों तक की छत के साथ हाल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी। इसमें सभी सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बार, होटल, क्लब, जिम शामिल होंगे।
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इंडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय, संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। जो कुर्सियां बैठने या खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज में कवर क्षेत्र के बीच एक गणना संबंध को ध्यान में रखकर होगी। ऐसे ही खुले स्थानों में 50 लोगों तक की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य मंडल सभाओं के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
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एसडीएम संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी करेंगे। वहीं जनता को कोरोना कर्फ्यू के आरंभ के समय भीड़, यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आदेश के अंतर्गत कमिश्नर नगर निगम पंचकूला, पुलिस उपायुक्त पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं घटना कमांडर इन निर्देशों को कड़ाई से लागू करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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