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Panchkula News: खराब एलईडी बेचने पर कंपनी पर लगाया 10 हजार रुपये का हर्जाना
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ग्राहक ने सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी थी एलईडी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-12 ए निवासी वसीम अहमद ने सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से सैमसंग कंपनी की एलईडी टीवी खरीदी थी। एलईडी टीवी एक महीना ठीक चलने के बाद ही उसमें खराबी आने लगी। एलईडी ठीक नहीं होने पर ग्राहक ने सैमसंग कंपनी और सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस फाइल किया। उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानकर सैमसंग कंपनी और सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। टीवी की रकम 36,000 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित ग्राहक को वापस लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 5,500 अदालती खर्चा अदा करने का आदेश दिया है।
वसीम अहमद ने 14 जुलाई 2020 को एलईडी टीवी खरीदी थी। ग्राहक ने बजाज फाइनेंस से एलईडी फाइनेंस करवाई थी। ग्राहक ने एलईडी फाइनेंस करवाकर 37,119 रुपये में खरीदी थी। 3 अगस्त 2020 तक एलईडी ठीक काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही एलईडी में खराबी आने लगी। एलईडी में रेड लाइन आने पर मैकेनिक ठीक करने आया। इसके बाद उसमें और ज्यादा खराबी आने लगी। ग्राहक इस समस्या को लेकर सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दुकान पर कई बार शिकायत करने गया। ग्राहक ने कई बार कस्टमर केयर के नंबर पर संपर्क किया। मैकेनिक ने चार से पांच बार एलईडी को ठीक किया, लेकिन एलईडी ठीक नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता अदालत में केस फाइल किया था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सेक्टर-12 ए निवासी वसीम अहमद ने सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से सैमसंग कंपनी की एलईडी टीवी खरीदी थी। एलईडी टीवी एक महीना ठीक चलने के बाद ही उसमें खराबी आने लगी। एलईडी ठीक नहीं होने पर ग्राहक ने सैमसंग कंपनी और सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस फाइल किया। उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानकर सैमसंग कंपनी और सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। टीवी की रकम 36,000 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित ग्राहक को वापस लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 5,500 अदालती खर्चा अदा करने का आदेश दिया है।
वसीम अहमद ने 14 जुलाई 2020 को एलईडी टीवी खरीदी थी। ग्राहक ने बजाज फाइनेंस से एलईडी फाइनेंस करवाई थी। ग्राहक ने एलईडी फाइनेंस करवाकर 37,119 रुपये में खरीदी थी। 3 अगस्त 2020 तक एलईडी ठीक काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही एलईडी में खराबी आने लगी। एलईडी में रेड लाइन आने पर मैकेनिक ठीक करने आया। इसके बाद उसमें और ज्यादा खराबी आने लगी। ग्राहक इस समस्या को लेकर सेक्टर-15 सरगम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दुकान पर कई बार शिकायत करने गया। ग्राहक ने कई बार कस्टमर केयर के नंबर पर संपर्क किया। मैकेनिक ने चार से पांच बार एलईडी को ठीक किया, लेकिन एलईडी ठीक नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता अदालत में केस फाइल किया था।
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