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Panchkula News: कॉफी शॉप ने बिना मोबाइल नंबर दिए नहीं लिया ऑर्डर, ढाई हजार रुपये हर्जाना

Thu, 11 Jan 2024 07:58 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Thu, 11 Jan 2024 07:58 PM IST
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Coffee shop did not take order without giving mobile number, compensation of two and a half thousand rupees
दस हजार रुपये पीजीआई गरीब रोग कल्याण कोष में जमा करवाने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी

पंचकूला। जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने सेक्टर-5 बेला विस्टा द कॉफी बीन एंड टी लीफ कॉफी शॉप को ऑर्डर के लिए उपभोक्ता के नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी हासिल करने को गलत बताया है। इसके पीछे निजता के अधिकार का हवाला दिया गया है। आयोग ने सेक्टर-5 बेला विस्टा द कॉफी बिन एंड टी लीफ पर ढाई हजार रुपये हर्जाना लगाया है। साथ ही पीजीआई गरीब रोग कल्याण कोष में दस हजार रुपये जमा करवाने का आदेश दिया है। मामले में पंचकूला निवासी पंकज चांदगोठिया ने द कॉफी बीन एंड टी लीफ सेक्टर-5 बेला विस्टा और मैसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 चंडीगढ़ को पार्टी बनाया था।

शिकायतकर्ता का कहना था कि वह सितंबर 2023 को सेक्टर-5 बेला विस्टा में द कॉफी बीन एंड टी लीफ में गए थे। काउंटर पर कैशियर ने आर्डर देने के लिए शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर मांगा। उन्हें कहा गया कि मार्केटिंग उद्देश्य से यह नंबर पॉलिसी के तहत लिया जाता है। कहा गया कि बिना मोबाइल नंबर लिए वह न तो ऑर्डर जारी कर पाएगा और न ही बिल जारी होगा। ऐसे में नाम और नंबर देने के बाद ऑर्डर जारी हुआ।
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शिकायतकर्ता के नंबर पर लॉयलिटी वॉलेट और लॉयलिटी प्वाइंट जीतने के संदेश आए और कहा कि 3 नवंबर 2023 को यह समाप्त हो जाएंगे। इसे शिकायतकर्ता ने डार्क पैटर्न बताया और उपभोक्ता के अधिकारों का हनन बताया। कहा गया कि ग्राहकों का निजी डाटा मार्केटिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए लेने के बाद इसके लीक और हैक होने का खतरा है। वहीं, ग्राहकों को आगे शोषण सहना और अनचाही कॉल का सामना करना पड़ सकता है। चांदगोठिया ने कहा है कि कई कंपनियां ऐसा डाटा आगे मुनाफे के लिए बेच देती हैं। आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए कॉफी शॉप को 45 दिनों के अंदर आदेशों की पालना करने के आदेश दिए हैं। आदेशों की पालना न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71, 72 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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