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पटाखों पर प्रतिबंध, आज चलाए तो जाना पड़ सकता है जेल

Thu, 04 Nov 2021 12:30 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 04 Nov 2021 12:30 AM IST
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Chandigarh, Ban on firecrackers, if you run today you may have to go to jail
चंडीगढ़। शहर में पटाखों की बिक्री और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। अगर किसी ने पटाखे चलाए तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन आईपीसी की धारा-188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई करेगा। इसके लिए प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने आदेश जारी कर दिया है।
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आईपीसी की धारा-188 के तहत सजा के दो प्रावधान है। पहला अगर आदेश का उल्लंघन करते हैं या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
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दूसरा, अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को खतरा होता है तो आप को कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत भी अधिकतम दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। हालांकि, मोहाली में पिछली बार भी पटाखे बिके और चलाए गए थे और इस बार बिक्री होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है।
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