फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Challenge in High Court to implement new pension scheme on employees in Punjab

पंजाब में कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम लागू करने को हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 07 Sep 2021 01:53 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 01:53 AM IST
विज्ञापन
Challenge in High Court to implement new pension scheme on employees in Punjab
चंडीगढ़। पंजाब में जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों के लिए लागू नई पेंशन योजना (एनपीएस) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
विज्ञापन

जिला गुरदासपुर के सरबजीत सिंह व अन्य ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। याची के वकील रंजीवन सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि याची समेत 268 शिक्षकों को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने 2006-07 के दौरान विभिन्न जिला परिषदों में नियमित नियुक्त किया गया था। ऐसे में सेवा नियमों के तहत वह नियमित कर्मचारियों वाली पेंशन लाभ के हकदार हैं। पंजाब सरकार ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं व उनके वेतन, पेंशन आदि 2014 में राज्य के शिक्षा विभाग में विलय करने का आदेश दिया था। विलय के बाद जनवरी 2015 में उन पर भी एनपीएस लागू कर दिया गया।
विज्ञापन

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार 9 जुलाई, 2012 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारी पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत पुरानी पेंशन योजना के लिए हकदार हैं। याची ने कहा कि उन्हें जिला परिषद के आधीन नियुक्त किया गया था जो एक स्वायत्त निकाय है ऐसे में वह पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed