फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Cannot force a girl to marry the person with whom she has a relationship: High Court

Highcourt: लड़की ने संबंध बनाए तो भी उसे विवाह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, आत्महत्या मामले में की टिप्पणी

Mon, 04 Sep 2023 10:52 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 04 Sep 2023 10:52 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भले ही लड़का और लड़की के बीच संबंध थे तो भी लड़की को विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टतया इस मामले में लगाई गईं धाराएं साबित नहीं हो रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने लड़की को अग्रिम जमानत दे दी है।

विज्ञापन
Cannot force a girl to marry the person with whom she has a relationship: High Court
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही किसी लड़की ने लड़के से संबंध बनाए हों तो भी उसे विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लड़के की आत्महत्या के मामले में लड़की को अग्रिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

विज्ञापन


आईलेट्स के दौरान बने थे प्रेम संबंध
मृतक के लुधियाना निवासी भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि राहुल आईलेट्स कर रहा था और इस दौरान वह एक लड़की से संपर्क में आया था। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और विवाह करना चाहते थे। इस बारे में जब लड़की के परिजनों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इसके बाद लड़का तनाव में रहने लगा और इसी वर्ष मार्च में उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में लड़की को आरोपी बनाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: नशे का नेटवर्क तोड़ने की तैयारी: पंजाब में नशे से होने वाली हर मौत पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला
विज्ञापन
विज्ञापन


अब याचिकाकर्ता लड़की ने हाईकोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है। याची ने कहा कि समझौता होने के बाद से वह लड़के के संपर्क में नहीं थी। याची से कोई रिकवरी भी नहीं होनी है और वह जांच में शामिल होने को भी तैयार है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भले ही लड़का और लड़की के बीच संबंध थे तो भी लड़की को विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टतया इस मामले में लगाई गईं धाराएं साबित नहीं हो रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने लड़की को अग्रिम जमानत दे दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed