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Panchkula News: 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, जीजा को 20 साल की सजा

Sat, 26 Sep 2026 02:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:00 AM IST
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Brother-in-law sentenced to 20 years for raping 10-year-old girl.
पंचकूला। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता का जीजा है। जून 2024 में रायपुररानी थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, जब पेट दर्द की शिकायत पर सिविल अस्पताल में जांच के दौरान बच्ची के छह महीने की गर्भवती होने का खुलासा हुआ। बच्ची ने बताया कि जीजा ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता और आरोपी मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के हैं। सरकारी वकील सुखविंदर कौर की दलीलों के बाद अदालत ने कड़ी सजा सुनाई।
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