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Panchkula News: हत्या के प्रयास में दोषी देवर को आठ साल की सजा

Tue, 01 Oct 2024 05:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2024 05:36 AM IST
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Brother-in-law convicted of attempt to murder sentenced to eight years' imprisonment
पंचकूला। महिला की हत्या के प्रयास के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर आठ साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान अजय उर्फ रिंकू निवासी गांव इस्लाम नगर पिंजौर के रूप में हुई है, वह महिला का देवर है। पिंजौर पुलिस ने 2019 में दोषी युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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यह था मामला
रामलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह गांव इस्लामनगर पिंजौर में रहता है। वह ड्राइवर है। उसके दो बच्चे, पत्नी और उसकी मां उसके छोटे भाई अजय कुमार के साथ रहते हैं। वह प्राइवेट गाड़ी चलाता है। 25 से 30 दिन के बाद घर आता है। उसकी मां और उसका भाई उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। 12 अप्रैल 2019 को उसके छोटे भाई अजय ने उसकी पत्नी के साथ झगड़ा किया व उसके सर में जोर से डंडा मारा। डंडा लगते ही उसकी पत्नी बेहोश हो गई। उसकी मां सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर गई जहां से डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को पीजीआई रेफर कर दिया।
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