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वैक्सीन की दोनों डोज वाले ही बनेंगे बूथ, मतगणना एजेंट
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चंडीगढ़। ऐलनाबाद उपचुनाव के दौरान कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्ति ही बूथ व मतगणना एजेंट बनने के साथ अन्य चुनावी गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
वीरवार को यहां अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने उपचुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि कोविड-19 संक्रमित, 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। 28 सितंबर से सिरसा जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान के दिन कोविड नोडल अधिकारी भी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव खर्च की जानकारी रोजाना देनी होगी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 30.80 लाख रुपये निर्धारित की है। राजनीतिक दलों को अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। 20 स्टार प्रचारक ही आ सकेंगे। पंजीकृत व गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 10 रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद 10 दिनों के अंदर पहुंच जानी चाहिए।
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प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से सी-विजिल ऐप पर भेजी जा सकती है। उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते जनसभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। मतदान के दिन कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा।
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वीरवार को यहां अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने उपचुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि कोविड-19 संक्रमित, 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। 28 सितंबर से सिरसा जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान के दिन कोविड नोडल अधिकारी भी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया है।
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उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव खर्च की जानकारी रोजाना देनी होगी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 30.80 लाख रुपये निर्धारित की है। राजनीतिक दलों को अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। 20 स्टार प्रचारक ही आ सकेंगे। पंजीकृत व गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 10 रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद 10 दिनों के अंदर पहुंच जानी चाहिए।
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प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से सी-विजिल ऐप पर भेजी जा सकती है। उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते जनसभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। मतदान के दिन कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा।