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Panchkula News: कैबिनेट मंत्री मीत हेयर को बड़ी राहत, गैर जमानती वारंट हाईकोर्ट ने किया रद्द
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ जिला अदालत की ओर से उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर जिला अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए मीत हेयर ने बताया कि उनके खिलाफ चंडीगढ़ में 24 अक्टूबर, 2020 को आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर तब दर्ज की गई थी जब वे आप समर्थकों के साथ चंडीगढ़ भाजपा के कार्यालय में धरना देने गए थे। इस मामले में जिला अदालत ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन गत माह एक पेशी पर वे जिला अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके गैर मौजूदगी के चलते अदालत ने उनकी जमानत को रद्द करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
वारंट जारी करने के आदेश को उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उन्हें आदेश दिया कि वे अगली सुनवाई पर जिला अदालत में पेश हों।
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याचिका दाखिल करते हुए मीत हेयर ने बताया कि उनके खिलाफ चंडीगढ़ में 24 अक्टूबर, 2020 को आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर तब दर्ज की गई थी जब वे आप समर्थकों के साथ चंडीगढ़ भाजपा के कार्यालय में धरना देने गए थे। इस मामले में जिला अदालत ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन गत माह एक पेशी पर वे जिला अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके गैर मौजूदगी के चलते अदालत ने उनकी जमानत को रद्द करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
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वारंट जारी करने के आदेश को उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उन्हें आदेश दिया कि वे अगली सुनवाई पर जिला अदालत में पेश हों।
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