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मोरनी सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
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चंडीगढ़। 2018 के बहुचर्चित मोरनी सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सुनील कुमार की जमानत से जुड़ी याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बेहद संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
सुनील कुमार ने याचिका दाखिल करते हुए क हा कि उसने तो सिर्फ महिला की फोटो व्हाट्सएप के जरिए आगे भेजी थी। ऐसे में उस पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। हाईकोर्ट ने कहा कि अपने कर्मचारी की फोटो इस तरह व्हाट्सएप पर भेजने का क्या कारण हो सकता है। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि वह अपने दोस्तों को न्योता देने के लिए फोटो भेज रहा था। याची ने पीड़िता को अपने होटल में कैद कर रखा था, जहां से पीड़िता किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी और इसी दौरान यह फोटो भेजे गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की सभी दलीलें निराधार हैं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने भी लिया था मामले में संज्ञान
2018 में यह मामला सामने आया था जहां एक महिला ने शिकायत की थी सुनील कुमार ने उसे नौकरी देने का झांसा दे मोरनी के अपने होटल में बुलाया था। होटल में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद उसे कैद कर अपने दोस्तों से लगातार कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करवाया। मोरनी सामूहिक दुष्कर्म मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए पंचकूला पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी।
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सुनील कुमार ने याचिका दाखिल करते हुए क हा कि उसने तो सिर्फ महिला की फोटो व्हाट्सएप के जरिए आगे भेजी थी। ऐसे में उस पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। हाईकोर्ट ने कहा कि अपने कर्मचारी की फोटो इस तरह व्हाट्सएप पर भेजने का क्या कारण हो सकता है। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि वह अपने दोस्तों को न्योता देने के लिए फोटो भेज रहा था। याची ने पीड़िता को अपने होटल में कैद कर रखा था, जहां से पीड़िता किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी और इसी दौरान यह फोटो भेजे गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की सभी दलीलें निराधार हैं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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हाईकोर्ट ने भी लिया था मामले में संज्ञान
2018 में यह मामला सामने आया था जहां एक महिला ने शिकायत की थी सुनील कुमार ने उसे नौकरी देने का झांसा दे मोरनी के अपने होटल में बुलाया था। होटल में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद उसे कैद कर अपने दोस्तों से लगातार कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करवाया। मोरनी सामूहिक दुष्कर्म मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए पंचकूला पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी।
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