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Panchkula News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी ऑटो चालक को तीन साल की सजा

Sat, 18 Jul 2026 12:49 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 12:49 AM IST
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Auto-rickshaw driver convicted of molesting a minor sentenced to three years in prison.
13 वर्षीय बच्ची से गलत हरकत और अश्लील इशारे करने के मामले में कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पंचकूला की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऑटो चालक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान पंचकूला निवासी 25 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है।
मामला 28 मई 2024 का है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के अनुसार 13 वर्षीय बच्ची सुबह सेक्टर-16 क्षेत्र में साइकिल से जा रही थी। इसी दौरान ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि आरोपी ने पहले बच्ची के साथ गलत हरकत की और बाद में उसका पीछा करते हुए अश्लील इशारे किए। घबराई बच्ची घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।
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परिजनों ने आरोपी की तलाश की तो वह सेक्टर-16 में अपने ऑटो के साथ मिला, लेकिन उन्हें देखकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और ऑटो नंबर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने अदालत में आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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