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Panchkula News: छठे वेतन आयोग के अनुरूप रिटायरमेंट लाभ जारी करने के लिए हाईकोर्ट से गुहार

Tue, 13 Jun 2023 07:26 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jun 2023 07:26 PM IST
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Appeal to the High Court to issue retirement benefits as per the 6th Pay Commission
याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए मांगा जवाब
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1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर्ड कर्मियों के रिटायरमेंट लाभ से जुड़ा मामला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। छठे वेतन आयोग के अनुरूप रिटायरमेंट लाभ जारी करने और रिटायरमेंट की तिथि से इसका एरियर देने का पंजाब सरकार को निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की गई है। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर्ड कर्मियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए प्रेम चावला व 153 कर्मियों ने हाईकोर्ट को बताया कि वह 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं। उन्हें लीव इनकैशमेंट की राशि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद नहीं दी गई है जबकि 1 जुलाई 2021 के बाद रिटायर हुए कर्मियों को यह राशि आयोग की सिफारिशों को लागू करके दी गई है। याचिकाकर्ताओं को इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है जो सही नहीं है।
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आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई हैं। ऐसे में इस दिन या इस दिन के बाद रिटायर हुए कर्मियों की पेंशन, लीव इनकैशमेंट व अन्य लाभ इन सिफारिशों के अनुरूप ही होने चाहिए। हाईकोर्ट से अपील की गई कि उनकी रिटायरमेंट की तिथि से पेंशन व अन्य लाभ के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। एरियर की राशि याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करवाई जाए और इस राशि पर उन्हें 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाए।
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याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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