फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Capt Amarinder Singh chief secretary recuritment is right say High court

सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट ने किया खारिज: कहा- कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति सही

Wed, 27 Apr 2022 01:15 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 27 Apr 2022 01:15 AM IST
सार

पंजाब सरकार की अपील पर करीब तीन वर्षों तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पद चार अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को सही करार देते हुए सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
Capt Amarinder Singh chief secretary recuritment is right say High court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में सुरेश कुमार की नियुक्ति को सही करार देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा सुरेश कुमार को मुख्य प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्त करने को अवैध करार देने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने अपील दायर की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील को सही करार देते हुए सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया। सरकार की अपील पर खंडपीठ का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है।

विज्ञापन


विस्तृत फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि खंडपीठ ने किस आधार पर सिंगल बेंच के फैसले को खारिज किया है लेकिन खंडपीठ ने यह साफ कर दिया है कि सुरेश कुमार की नियुक्ति के मामले में सिंगल बेंच का फैसला सही नहीं था।

विज्ञापन

 

तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार को अपना मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया था। इस नियुक्ति के खिलाफ मोहाली निवासी रमनदीप सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन


सिंगल बेंच ने जनवरी 2018 में याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए इस नियुक्ति को रद्द कर दिया था। सिंगल बेंच के इस फैसले को पंजाब सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर कर चुनौती दी थी। जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित खंडपीठ ने 14 फरवरी 2018 को पंजाब सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी।

 

खंडपीठ ने कहा था कि सिंगल बेंच को यह याचिका सुनने का अधिकार ही नहीं था। सिंगल बेंच ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर यह फैसला सुनाया, लिहाजा खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। पंजाब सरकार की अपील पर करीब तीन वर्षों तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पद चार अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को सही करार देते हुए सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed