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बेटे की जेल में पिटाई का आरोप, हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

Mon, 22 Nov 2021 09:21 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 22 Nov 2021 09:21 PM IST
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Alleged beating of son in jail, High Court seeks reply from DGP
लुधियाना की सेंट्रल जेल में बंद बेटे से की जा रही अवैध मांगें पूरी न होने पर उसकी पिटाई करने का आरोप लगाने वाली कैदी की मां की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान सीसीटीवी कैमरों की संख्या व उनकी स्थिति के बारे में भी जानकारी तलब कर ली है।
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याची अमरजीत कौर ने एडवोकेट योगेश कुमार आहुजा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसका बेटा तीन साल से लुधियाना की सेंट्रल जेल में है। 31 अक्तूबर 2021 को उसे फोन पर जानकारी मिली की उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई है। इसके बाद पता चला कि उसके हाथ में फैक्चर हो गया है और उसे सही प्रकार से उपचार भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है।
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इसके चलते याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया कि कैदी को सही प्रकार से उपचार मुहैया करवाया जाए। हाईकोर्ट ने जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में मुहैया करवाने का आदेश दिया है। डीजीपी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वह इस मामले को खुद देखें और अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करें।
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